जिस साल आप नीदरलैंड आते हैं, वह टैक्स के लिहाज़ से अलग होता है। आप साल के सिर्फ़ एक हिस्से में यहाँ रहे, आपकी आय दो देशों से हो सकती है, और सामान्य ऑनलाइन रिटर्न इसमें फ़िट नहीं होता। इसीलिए डच टैक्स विभाग एक ख़ास रिटर्न इस्तेमाल करता है: M फ़ॉर्म (M-aangifte)।
यह सामान्य रिटर्न से लंबा और ज़्यादा जटिल है – लेकिन इसी में कई नए आने वालों को पैसे वापस मिलते हैं।
M फ़ॉर्म में क्या पूछा जाता है
- नीदरलैंड आने की आपकी तारीख़
- आने के बाद की डच आय – और कुछ मामलों में उससे पहले की विदेशी आय
- नीदरलैंड और विदेश में संपत्ति
- कटौतियाँ और आपके पार्टनर की स्थिति
स्रोत: Belastingdienst – M-aangifte, Taxlive – M फ़ॉर्म 2025।
आपका पहला साल, स्टेप बाय स्टेप
BSN
अपनी नगरपालिका (gemeente) में रजिस्टर करें और अपना BSN पाएँ।
DigiD
अपने BSN से DigiD के लिए आवेदन करें – टैक्स विभाग के लिए आपको इसकी ज़रूरत होगी।
काग़ज़ संभालकर रखें
सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और आने की तारीख़ का सबूत संभालकर रखें।
M फ़ॉर्म
अगले साल के वसंत में M फ़ॉर्म फ़ाइल करें।
सवाल
M फ़ॉर्म क्या है?
M फ़ॉर्म (M-aangifte) उस साल का आयकर रिटर्न है जब आप नीदरलैंड रहने आए, या यहाँ से गए। यह साल के उस हिस्से को कवर करता है जब आप यहाँ रहे, और कुछ मदों के लिए उससे पहले या बाद का हिस्सा भी।
मैं इसे कब फ़ाइल कर सकता/सकती हूँ?
सामान्य रिटर्न से बाद में। वर्ष 2025 के लिए M फ़ॉर्म 1 मई से 1 जुलाई 2026 तक फ़ाइल किया जा सकता था। ज़्यादा समय चाहिए तो मोहलत पर ध्यान दें।
क्या मुझे टैक्स वापस मिल सकता है?
अक्सर, हाँ। जिस साल आप आते हैं, उस साल आपका नियोक्ता ऐसे वेज टैक्स काटता है मानो आपने पूरे साल कमाया हो। कई नए आने वालों को M फ़ॉर्म से पैसे वापस मिलते हैं।
मेरे पास अभी DigiD नहीं है। अब क्या करूँ?
BSN मिलते ही DigiD के लिए आवेदन करें। तब तक काग़ज़ वाला M फ़ॉर्म मँगवाया जा सकता है, या हम अधिकार-पत्र के साथ फ़ाइल कर सकते हैं।
क्या मुझे विदेश की आय बतानी होगी?
हाँ, कई मामलों में विदेशी आय और संपत्ति M फ़ॉर्म पर बतानी होती है, तब भी जब नीदरलैंड में उन पर टैक्स नहीं लगता। टैक्स संधियाँ दोहरे टैक्स से बचाती हैं।
2026 के डच टैक्स के बारे में सामान्य जानकारी, निजी टैक्स सलाह नहीं। नियम और रक़में हर साल बदलती हैं – कुछ भी फ़ाइल करने से पहले हम आपकी अपनी स्थिति जाँचते हैं। 123 Tax डच टैक्स विभाग (Belastingdienst) का हिस्सा नहीं है।
